योगगुरु रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद के साबुन विज्ञापन पर बॉम्बे हाईकार्ट के बाद अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह फैसला डेटॉल साबुन बनाने वाली कंपनी रेकिट बेकिसर की याचिका पर सुनाया है। कंपनी के प्रवक्ता ने हाइकोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा, हम पतंजलि के साबुन विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगाने में सफल रहे।

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